मुंबई : भारतीय रिजर्व बैंक (RBI) ने द सतारा सहकारी बैंक लिमिटेड (महाराष्ट्र) के खिलाफ गैर-अनुपालन के लिए 2 लाख रुपये का मौद्रिक जुर्माना लगाकर कड़ी कार्रवाई की है। RBI के अनुसार, 29 अप्रैल, 2024 के एक आदेश द्वारा लगाया गया जुर्माना, RBI में निहित शक्तियों के तहत लागू किया गया है, जो कि बीआर अधिनियम धारा 46(4)(i) और 56 के साथ पठित धारा 47A(1)(c) के तहत प्रदत्त है।
31 मार्च, 2023 की वित्तीय स्थिति के संदर्भ में बैंक के वैधानिक निरीक्षण में आरबीआई के निर्देशों के अनुपालन में विसंगतियां सामने आईं थी। गैर-अनुपालन और संबंधित पत्राचार के पर्यवेक्षी निष्कर्षों के आधार पर, आरबीआई ने बैंक को एक नोटिस जारी किया, जिसमें उसे कारण बताने की सलाह दी गई कि उक्त निर्देशों का पालन करने में विफलता के लिए जुर्माना क्यों नहीं लगाया जाना चाहिए। नोटिस पर बैंक की प्रतिक्रिया के बाद, आरबीआई ने अन्य बातों के अलावा, पाया कि बैंक ने अपने सदस्यों को शेयर पूंजी की वापसी की अनुमति दी थी, भले ही उसका अंतिम मूल्यांकन जोखिम-भारित संपत्ति अनुपात (सीआरएआर) 9 प्रतिशत से कम था।
मौद्रिक जुर्माना लगाना नियामक अनुपालन में कमियों का परिणाम है और इसका उद्देश्य बैंक द्वारा अपने ग्राहकों के साथ किए गए किसी भी लेनदेन या समझौते की वैधता पर निर्णय देना नहीं है।इसके अलावा, जुर्माना आरबीआई द्वारा बैंक के खिलाफ शुरू की जा सकने वाली किसी भी अन्य कार्रवाई पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना है।