नई दिल्ली : 30 मई को जारी अधिसूचना में, खाद्य मंत्रालय ने जून 2024 के लिए 572 मिलों को 25.50 लाख मीट्रिक टन (LMT) का मासिक चीनी कोटा आवंटित किया, जो जून 2023 (23.50 LMT) में आवंटित मात्रा से 2 LMT अधिक है। बाजार विशेषज्ञों के अनुसार, मई महीने में कीमतों में वृद्धि को देखते हुए घरेलू बाजार के लिए 25.50 LMT का चीनी कोटा पर्याप्त होगा। इससे बाजार के सीमित दायरे में रहने की उम्मीद है। सरकार ने कथित तौर पर अधिक मात्रा में चीनी बेचने के लिए चीनी मिलों पर भी शिकंजा कसा है। सरकार ने जून 2024 के लिए लगभग 63 चीनी मिलों का कोटा काट दिया है।
DFPD ने चीनी मिलों को नेशनल सिंगल विंडो सिस्टम (NSWS) पोर्टल (https://www.nsws.gov.in) पर ऑनलाइन पंजीकरण और P-I भरने के लिए कहा है। यदि चीनी मिल 10 जून, 2024 तक मई, 2024 माह के लिए NSWS पोर्टल पर ऑनलाइन सूचना नहीं भरती है, तो मिलों को जुलाई, 2024 का घरेलू कोटा जारी नहीं किया जाएगा। सभी चीनी मिलों/डिस्टिलरी को सूचित किया जाता है कि बी-हैवी मोलासेस, शुगर सिरप, गन्ने के रस से एथेनॉल उत्पादन से संबंधित सूचना भी NSWS पोर्टल पर पी-II फॉर्म में ही भरी जाएगी। चीनी मिलों को जूट पैकेजिंग सामग्री (पैकिंग वस्तुओं में अनिवार्य उपयोग) अधिनियम, 1987 के तहत 20% चीनी की जूट की बोरियों में अनिवार्य पैकेजिंग का अनुपालन सुनिश्चित करने और NSWS पोर्टल पर पी-II प्रोफार्मा में इसकी सूचना प्रस्तुत करने के निर्देश भी दिए गए हैं।