कोल्हापुर : देश के चीनी उद्योग को बड़ी राहत मिली है, क्योंकि किसानों को किए गए अतिरिक्त भुगतान पर लागूं आयकर को वापस ले लिया गया है। केंद्रीय वित्त मंत्रालय ने सोमवार को एक सर्कुलर जारी कर कहा कि, केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड के सुझाव के अनुसार आयकर अधिनियम की धारा, 1961, जो चीनी मिलों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) या राज्य सरकार द्वारा निर्धारित राज्य सलाह मूल्य (SAP) के अलावा भुगतान की गई राशि पर आयकर भुगतान के लिए अनिवार्य होती है, अब इस कानून में संशोधन किया गया है।
सर्कुलर में कहा गया है कि, निर्धारित मूल्य से अधिक भुगतान की गई कीमत पर कोई आयकर नहीं लिया जाएगा। पिछले दो दशकों से चीनी मिलें इस शर्त को वापस लेने के लिए संघर्ष कर रही थीं।
गेल्या 3 ते 4 दशकांपासून सहकारी साखर कारखान्यांवरील आयकराची टांगती तलवार दूर करण्याचा निर्णय अवघ्या आठवडाभरात घेतल्याबद्दल मा. पंतप्रधान नरेंद्र मोदीजी @narendramodi आणि मा. केंद्रीय गृह, सहकार मंत्री अमितभाई शाह यांचे मन:पूर्वक आभार.
यासाठी मा. @AmitShah जी यांचा आज सत्कार केला! pic.twitter.com/3JeugD2JZE— Devendra Fadnavis (@Dev_Fadnavis) October 27, 2021
इस निर्णय के बाद महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृह, सहकार मंत्री अमित शाह को धन्यवाद किया।