पुणे : द टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (MPCB) को निर्देश दिया है कि वह सुनिश्चित करें कि, सतारा में चीनी मिल के परिसर के बाहर कोई अपशिष्ट न छोड़ा जाए, क्योंकि इस क्षेत्र में अनुपचारित अपशिष्टों के छोड़े जाने से प्रदूषण हो रहा है।
20 फरवरी को यह निर्देश सतारा के गणेश टेकड़ी में स्थित चीनी मिल के खिलाफ उसके परिसर के बाहर अनुपचारित अपशिष्टों के छोड़े जाने के संबंध में न्यायाधिकरण में एक आवेदन दायर किए जाने के बाद आया। आवेदक ने फैक्ट्री से पर्यावरण क्षति मुआवजे की गणना और एमपीसीबी द्वारा आगे किसी भी नुकसान को रोकने के लिए लागू किए जाने वाले प्रदूषण नियंत्रण उपायों की मांग की।