कोलंबो: श्रीलंका के उपभोक्ता मामलों के प्राधिकरण (सीएए) ने तुरंत प्रभाव से एक किलोग्राम सफेद चीनी के लिए अधिकतम मूल्य निर्धारित करते हुए अधिसूचना जारी की है। तदनुसार, पैकिंग की गई सफेद चीनी के एक किलोग्राम का अधिकतम खुदरा मूल्य 90 और खुली सफेद चीनी की अधिकतम बिक्री मूल्य 85 रूपयें प्रति किलोग्राम होगा।
उपभोक्ता मामले प्राधिकरण का आदेश है कि, कोई भी चीनी आयातक, वितरक, आपूर्तिकर्ता या व्यापारी निर्धारित मूल्य से ज्यादा पैसे उपभोक्ताओं से नही लेगा।अगर ज्यादा पैसे लिए जाते है, तो वह दंडनीय अपराध होगा।
यह न्यूज़ सुनने के लिए प्ले बटन को दबाये.