लखनऊः 18 नवम्बर, 2019
गन्ना किसानों को पारदर्शी, सुविधायुक्त एवं विश्वसनीय गन्ना आपूर्ति व्यवस्था उपलब्ध कराये जाने के क्रम में आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा उत्तर प्रदेश गन्ना (पूर्ति तथा खरीद विनियमन) नियमावली, 1954 के नियम-19 एवं 29 में प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए पेराई सत्र 2019-20 में गन्ना क्रय केन्द्रों के निरीक्षण के अधिकार प्रदत्त दिये गये हैं जिसके क्रम में मा. जनप्रतिनिधियों, क्षेत्रीय एवं मुख्यालय के अधिकारियों, समितियों के अध्यक्ष/ उपाध्यक्ष आदि को चीनी मिलों द्वारा संचालित गन्ना क्रय केन्द्रों पर की जा रही तौल, काॅंँटों तथा बाॅँटों की जांच करने एवं पर्चियों, जिनमें गन्ना का वजन, मूल्य अंकित किया जाता है, के निरीक्षण करने का अधिकार होगा।
आयुक्त, गन्ना एवं चीनी उ. प्र. द्वारा जारी किये गये आदेश के क्रम में निरीक्षणकर्ता प्रतिनिधिगण/अधिकारीगण अपने क्षेत्रीय चीनी मिल द्वारा संचालित गन्ना क्रय केन्द्रों की जांच कर सकेंगे। इससे एक ओर कृषकों से प्राप्त तौल, वजन अंकन आदि सम्बंधी शिकायतों का प्रभावी निस्तारण होगा। दूसरी ओर दोषी कर्मचारी या मिल के विरूद्ध भी कठोर कार्यवाही होगी। जिससे गन्ना आपूर्ति व्यवस्था तथा क्रय केन्द्रों के निरीक्षण में पारदर्शिता आयेगी तथा किसानों का व्यवस्था के प्रति विश्वास दृढ़ होगा और घटतौली की कुप्रथा पर अंकुश लगेगा।
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