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लखनऊ 23 फरवरी (UNI) उत्तर प्रदेश सरकार ने चीनी मिलों को शत प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान करने के निर्देश देते हुए कहा कि 28 फरवरी तक भुगतान न करने वाली मिलों के विरूद्ध कड़ी कार्रवाई की जायेगी।
राज्य के गन्ना एवं चीनी आयुक्त संजय आर. भूसरेड्डी ने यहां गन्ना मूल्य भुगतान की समीक्षा बैठक में गन्ना मूल्य भुगतान चीनी मिलों को निर्देशित किया गया कि जिन चीनी मिलों द्वारा पूर्व पेराई सत्र 2017-18 का शत प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान कर दिया गया है, वो पेराई सत्र 2018-19 के लिए बैकों से पर्याप्त कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत कराते हुए पेराई सत्र 2018-19 का शत प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान ससमय सुनिश्चित करे। उन्होंने गन्ना किसानों का भगुतान समय से कराना सरकार की प्राथमिता में सर्वोपरि है।
उन्होंने चीनी मिलों को निर्देशित किया गया कि स्वीकृत कैश क्रेडिट लिमिट के अन्दर उनकी जो भी आहरण क्षमता बनती है उसके अनुसार धनराशि बैंकों से तत्काल आहरित करके गन्ना मूल्य भुगतान के लिए एस्क्रो एकाउंट में स्थानांतरित कराना सुनिश्चित करें, जिन चीनी मिलों की कैश क्रेडिट लिमिट स्वीकृत नहीं है वे चीनी मिलें निर्धारित कोटे के अनुसार चीनी बिक्री करके उस बिक्री से प्राप्त धनराशि तथा बगास, शीरा एवं प्रेसमड से प्राप्त धनराशि का 85 प्रतिशत धन तत्काल एस्क्रो एकाउंट में गन्ना मूल्य भुगतान के लिए स्थानांतरित कराना सुनिश्चित करें । इसके साथ ही विभागीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि एस्क्रो एकाउंट में धन प्राप्त होते ही उसे आर.टी.जी.एस./एन.ई.एफ.टी. के माध्यम से तत्काल किसानों के खाते में स्थानांतरित किया जाय। गन्ना आयुक्त ने भुगतान के सम्बन्ध में कड़ा रूख अपनाते हुए चीनी मिलों को सख्त चेतावनी देते हुए कहा कि निर्देशों के अनुपालन में 28 फरवरी तक शत-प्रतिशत गन्ना मूल्य भुगतान न करने वाली चीनी मिलों के विरूद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जायेगी।
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