झंग, पाकिस्तान: पिछले पेराई सत्र के लिए बकाया जिले के गन्ना किसानों को बकाया भुगतान नहीं करने के लिए, पाकिस्तान के पंजाब गन्ना आयुक्त की शिकायत पर, सैटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन ने रविवार को एक स्थानीय चीनी मिल मालिक के खिलाफ गैर-जमानती धाराओं के तहत एफआईआर दर्ज की है। सैटेलाइट टाउन पुलिस स्टेशन के साथ पंजीकृत एफआईआर (699/20) के अनुसार, पंजाब केन आयुक्त ने कहा कि, मेसर्स शकरगंज चीनी मिल (टोबा टेक सिंह रोड, झंग) ने गन्ना किसानों का पूरा बकाया भुगतान नहीं किया है, जो कि 82 करोड़ रुपये है। गन्ना आयुक्त ने कहा कि उपरोक्त बकाया राशि का भुगतान उत्पादकों को गन्ने की फसल की कटाई के 15 दिनों के भीतर किया जाना जरूरी था, लेकिन मिलर / मालिक अली अल्ताफ सलीम ने पंजाब शुगर फैक्ट्रीज़ कंट्रोल संशोधित अध्यादेश के तहत उत्पादकों को भुगतान नहीं किया है, जो गैर-जमानती अपराध है। लाहौर के रहने वाले मिल मालिक के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की।
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