लखनऊः 06 मई, 2020: प्रदेश के मा. मुख्यमंत्री, योगी आदित्यनाथ द्वारा गन्ना तौल को शुद्ध एवं पारदर्शी बनाने तथा गन्ना माफियाओं पर अंकुश लगाने सम्बन्धी दिये गये निर्देशों के क्रम में मा. मंत्री, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास, श्री सुरेश राणा द्वारा सघन अभियान चलाकर गन्ना क्रय केन्द्रों पर घटतौली रोकने एवं गन्ना माफियाओं पर प्रभावी अंकुश लगाने हेतु निर्देश पारित किये गये हैंए जिसके क्रम में प्रदेश के गन्ना आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी द्वारा सभी गन्ना परिक्षेत्रों के अधिकारीयों को गन्ना क्रय केंद्रों पर घटतौली रोकने के लिए सघन अभियान चलाने के निर्देश दिए गए है।
इन्ही सघन अभियानों की कड़ी में जानकारी देते हुए प्रदेश के गन्ना एंव चीनी आयुक्त, श्री संजय आर. भूसरेड्डी ने बताया कि त्रिवेणी इन्जीनियरिंग एण्ड इन्डस्ट्रीज लिमिटेड, की शुगर यूनिट देवबन्द जिला सहारनपुर द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में संचालित गन्ना क्रय केन्द्र न्यामू-पंचम पर अनियमित गन्ना तौल के सम्बन्ध मे किसानो की शिकायत का संज्ञान लेकर तत्काल प्रकरण की जाॅच कराने के निर्देश दिये गये। तत्क्रम में जिला गन्ना अधिकारी/सहायक चीनी आयुक्त, मुजफ्फरनगर के निर्देश पर खाण्डसारी अधिकारी, मुजफ्फरनगर, खाण्डसारी निरीक्षक क्षेत्र-मुजफ्फरनगर तथा अन्य अधिकारियों के जाॅच दल द्वारा औचक निरीक्षण किया गया।
श्री भूसरेड्डी ने बताया कि जाॅच दल को मौके पर लगभग 60 किसान एवं तौल हेतु 08 गन्ने से भरी गाडी खडी पायी गयी तथा मानक बाॅट से तौल करने पर तौल भी कम आया। जाॅच अधिकारियों द्वारा मांगने पर काॅटा जाॅच रजिस्टर भी उपलब्ध नही कराया गया तथा मिल के तौल लिपिक श्री प्रशान्त पुण्डीर पुत्रं श्री अजब सिंह के पास लाईसेंस, अधिकार पत्र एवं परिचय पत्र भी मौके पर उपलब्ध नही था। निरीक्षण पत्र पढने के बाद मिल तौल लिपिक श्री प्रशान्त एवं मिल अधिकारी श्री संजय त्यागी ने हस्ताक्षर करने से मना किया एवं किसानों को भी अपने पक्ष में करके हस्ताक्षर करने से मना करा दिया। चीनी मिल कर्मियों के उकसाने पर वहाॅं उपस्थित अज्ञात लोगो ने निरीक्षण पत्र फाडने का प्रयास किया।
उन्होने यह भी बताया कि चीनी मिल देवबन्द द्वारा जनपद मुजफ्फरनगर में संचालित गन्ना क्रयकेन्द्र न्यामू-पंचम पर पायी गयी घटतौली एवं चीनी मिल कर्मचारियों/अधिकारियों द्वारा किये गये उक्त कृत्यों जिनमें गन्ना घटतौली करके गन्ना किसानों के साथ धोखाधडी कर उन्हें आर्थिक क्षति पहुुंचाने व सरकारी कार्य में बाधा डालने का प्रयास किया है, जिसके लिए चीनी मिल देवबन्द के अध्यासी श्री डी. एन. मिश्र, जोनल इंचार्ज श्री संजय त्यागी तथा तौल लिपिक श्री प्रशान्त पुण्डीर पुत्र श्री अजब सिंह के विरूद्ध भारतीय दण्ड संहिता की धारा 420, 120 (बी), 264 एवं 353 के अन्तर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज करायी गयी हैं।
गन्ना आयुक्त ने यह भी कहा कि प्रदेश के गन्ना क्रय केन्द्रों पर गन्ना माफीयाओं को पनपने नही दिया जायेगा तथा सभी गन्ना परिक्षेत्रों के अधिकारियों को निर्देशित किया कि गन्ना तौल संबंधित कार्यो पर पूर्ण सतर्ककता एवं निगरानी रखी जाय तथा अनियमितता पाये जाने पर सम्बन्धित दोषियों तौल लिपिकों के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही सुनिश्चित की जाय।
उक्त समस्त कार्यवाही के दौरान गन्ना विकास विभाग के अधिकारी एंव कार्मिको द्वारा सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए ,आपस में उचित दूरी रखी गई तथा कोविड-19 के सम्बन्ध में मुख्यालय तथा स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय पर जारी दिशा-निर्देशों का अनुपालन किया गया।
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