लखनऊ :बकाया भुगतान से परेशान किसानों को इलाहाबाद हाईकोर्ट द्वारा दिए गये निर्देशों के बाद कुछ राहत मिल गई है। बुधवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दो किसानों की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार को गन्ना किसानों का बकाया चुकाने का निर्देश दिया था। उत्तर प्रदेश में अभी भी लगभग हज़ारों करोड़ रूपये मिलों के पास बकाया है, जिसमे निजी मिलों की संख्या सबसे ज्यादि है। योगी सरकार ने चीनी मिल संचालकों से 30 अक्टूबर तक किसानों को बकाया भुगतान करने के निर्देश दिए हैं।
चीनी मिलें अगर सरकार द्वारा लागू ‘डेडलाइन’ तक बकाया भुगतान में विफ़ल रही तो, उनके खिलाफ वसूली प्रमाण-पत्र जारी कर, गोदामों में रखी चीनी बेचकर किसानों का बकाया चुकाया जाएगा। राज्यमंत्री सुरेश राणा ने शामली में बैठक के दौरान इस बात की पुष्टि की। राणा ने बताया कि, सहारनपुर जिले की कुल 17 मिल में से केवल तिकोला और मनसुरपुर ने अपना बकाया भुगतान कर दिया है। सरसावा, देवबंद और नानोता ने अपना 90 प्रतिशत बकाया चुका दिया है। मुजफ्फरनगर जिले में अभी गन्ना किसानों का 318.13 करोड़ बकाया है। दूसरा सीजन शुरू होने के दस्तक दे चूका है, और कई मिलें अभी भी पिछले सीजन का भुगतान करने में नाकाम रही है।
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