पुणे : चीनी मिलों से गन्ना खरीद के दौरान होने वाली घटतौली को स्थायी रूप से समाप्त करने के लिये नये दिशा निर्देश जारी किये गये है। नये दिशा निर्देशों के अनुसार निजी और सहकारी चीनी मिलों का तौल कांटे को बराबर रखा गया है। साथ ही अगर कोई विवाद होता है तो किसान को पहले शिकायत करनी होगी। सुनवाई के अंत में निर्णय का अधिकार क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक चीनी को दिया गया है।
चीनी आयुक्त शेखर गायकवाड़ ने 9 नवंबर को संशोधित प्रक्रिया जारी की हैै।आयुक्त गायकवाड ने आदेश दिया है कि, प्रदेश में चीनी मिलों के तौल कांटे को लेकर संशोधित प्रक्रिया के तहत आपत्तियों को स्थायी रूप से समाप्त करने के नये निर्देश को सभी मिलें लागू करें।
घटतौली को लेकर किसी भी अनुचित व्यवहार के संबंध में किसान को पहले चीनी के संयुक्त निदेशक को लिखित रूप में शिकायत करनी होगी। साथ ही मेट्रोलॉजी विभाग के उप नियंत्रक कार्यालय में भी शिकायत दर्ज कराई जा सकती है। किसान की ओर से दाखिल आवेदन पर संयुक्त निदेशक सुनवाई करेंगे और इस समय संबंधित मिल को भी अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाएगा। नई प्रक्रिया में कहा गया है कि यदि संयुक्त निदेशक शिकायत पर निर्णय भी लेते हैं, तो अंतिम कार्रवाई मेट्रोलॉजी विभाग के उप नियंत्रक द्वारा की जाएगी और आवेदक को सूचित भी किया जाएगा।