लॉकडाउन में पूर्ण वेतन भुगतान देने के गृह मंत्रालय के आदेश पर सुप्रीम कोर्ट ने लगाई रोक

नई दिल्ली : चीनी मंडी

कर्नाटक स्थित कंपनी फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने लॉकडाउन के दौरान पूर्ण वेतन भुगतान को अनिवार्य करने वाली सरकारी अधिसूचना की संवैधानिक वैधता को चुनौती दी थी। कंपनी द्वारा दायर रिट याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने लॉकडाउन के दौरान पूर्ण वेतन का भुगतान करने के ‘एमएचए’ आदेश को खारिज कर दिया।

सुप्रीम कोर्ट ने गृह मंत्रालय के एक आदेश को पलट दिया है जिसमें उद्योगों को लॉकडाउन अवधि के लिए अपने कर्मचारियों को पूरी मजदूरी देने के लिए कहा था। शीर्ष अदालत ने सरकार को आदेश दिया है कि, वह कर्मचारियों को पूर्ण वेतन का भुगतान करने में असमर्थ निजी कंपनियों के खिलाफ कोई भी कठोर कार्रवाई न करे। कर्नाटक स्थित कंपनी फिकस पैक्स प्राइवेट लिमिटेड ने दायर रिट याचिका दायर की गयी थी। कंपनी का कहना था कि यह आदेश मनमानी वाला है और इससे संविधान के अनुच्छेद 14 और 19(1) (g) का उल्लंघन होता है, जिसमें उन्हें कारोबार या व्यापार करने की गारंटी दी गई है।

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