नई दिल्ली : सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र सहित केंद्र और 16 गन्ना उगाने वाले राज्यों को जनहित याचिका पर जवाब देने के लिए कहा, ताकि समयबद्ध तरीके से किसानों को 15,683 करोड़ रुपये का बकाया जारी करने के लिए निर्देश दिया जा सके। मुख्य न्यायाधीश एसए बोबडे की अगुवाई वाली एक पीठ ने वरिष्ठ वकील संजय पारिख के आरोप के बाद इस मुद्दे की जांच करने पर सहमति जताई कि भुगतान में देरी के कारण किसान आत्महत्या कर रहे थे।
याचिका दायर करनेवाले 16 राज्यों / केंद्रशासित प्रदेशों में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, गुजरात, उत्तराखंड, हरियाणा, पंजाब, बिहार, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, ओडिशा, गोवा, तेलंगाना और पुदुचेरी हैं। याचिका में चीनी मिलों को डिफॉल्ट करने पर कार्रवाई करने के लिए अधिकारियों को निर्देश देने की मांग की गई।