नई दिल्ली: सरकार ने कथित तौर पर अधिक मात्रा में चीनी बेचने वाली चीनी मिलों पर शिकंजा कसा है। सरकार ने जून 2024 के लिए करीब 63 चीनी मिलों का कोटा काटा है। खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग द्वारा 30 मई को जारी आदेश में जून के दौरान घरेलू बाजार में बिक्री के लिए 572 मिलों के बीच 25.5 लाख टन (LMT) चीनी आवंटित करते हुए सरकार ने कहा की, यह देखा गया है कि कुछ चीनी मिलों ने स्टॉक होल्डिंग सीमा का उल्लंघन किया है और मार्च, 2024 के महीने के लिए अपने रिलीज कोटे से अधिक चीनी बेची है। इसलिए, आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए चीनी (नियंत्रण) आदेश, 1966 के खंड 4 और 5 और भारत सरकार के खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण विभाग के आदेश एस.ओ. संख्या 2347(ई) दिनांक 07.06.2018 के अनुसार, ऐसे उल्लंघनकर्ताओं के संबंध में जून-2024 माह के लिए जारी कोटा में जून-2024 माह के लिए पात्र कोटा का 25% कटौती करने का निर्णय लिया गया है।
जून 2024 के लिए 25.50 LMT का मासिक चीनी कोटा, जून 2023 में आवंटित मात्रा (23.50 LMT) से 2 LMT अधिक है। मई 2024 में घरेलू बिक्री के लिए आवंटित चीनी कोटा 27 LMT था।
DFPD ने चीनी मिलों को राष्ट्रीय एकल खिड़की प्रणाली (एनएसडब्ल्यूएस) पोर्टल (https://www.nsws.gov.in) पर पंजीकरण करने और ऑनलाइन पी-I भरने के लिए कहा है। यदि चीनी मिलें 10 जून, 2024 तक मई, 2024 माह के लिए NSWS पोर्टल पर ऑनलाइन जानकारी नहीं भरती है, तो जुलाई, 2024 के लिए घरेलू कोटा मिलों को जारी नहीं किया जाएगा।