लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए कड़े कदम उठा रही है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने पराली जलाने के मामलों के रोकथाम के लिए अधिकारियों को सतर्क रहने निर्देश दिए है, ताकि प्रदुषण को रोका जा सके। मुख्य सचिव दुर्गा शंकर मिश्रा ने बुधवार को एक बैठक में अधिकारियों से कहा कि, उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में फसल जलाने की कोई घटना न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए जिला और पुलिस प्रशासन को हाई अलर्ट पर रहने की जरूरत है।
उन्होंने इस बात पर भी जोर दिया कि, राज्य में गन्ने की पत्तियां जलाते हुए पकड़े गए किसानों को मिलों को गन्ना बेचने के लिए ‘पर्चियां’ (टिकट) जारी नहीं की जानी चाहिए। मिश्रा ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संभागीय आयुक्तों, जिला मजिस्ट्रेटों और अन्य अधिकारियों को संबोधित किया।मिश्रा ने आगे कहा कि, यदि उनके क्षेत्रों में फसल जलाने की घटनाओं की पुनरावृत्ति होती है तो जिम्मेदार कर्मियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। पराली जलाने के मामलों में जुर्माना दो एकड़ से कम क्षेत्रों के लिए ₹2,500, 2 से 5 एकड़ के बीच के क्षेत्रों के लिए ₹5,000 और पांच एकड़ से अधिक क्षेत्रों के लिए ₹15,000 है।