खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों को बिलों पर लाइसेंस नंबर देने के लिए 1 जनवरी तक का समय: FSSAI

नई दिल्ली : भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (FSSAI) ने अपने आदेश को लागू करने के लिए समय सीमा बढ़ाने का फैसला किया है, जिसके चलते 1 जनवरी से खाद्य व्यवसाय ऑपरेटरों के लिए नकद रसीदों पर अपने लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करना अनिवार्य हो जाएगा। FSSAI ने पहले रेस्तरां, खाद्य खुदरा विक्रेताओं, कैटरर्स और मिठाई की दुकानों को 1 अक्टूबर से खाद्य उत्पादों की बिक्री पर नकद रसीद, खरीद चालान, बिल या कैश मेमो पर एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या का उल्लेख करने का आदेश दिया था।

खाद्य सुरक्षा प्राधिकरण ने कहा कि, इस मुद्दे पर उद्योग निकायों से अभ्यावेदन प्राप्त करने के बाद समयसीमा बढ़ाने का निर्णय लिया गया है, और अब यह आदेश 1 जनवरी, 2022 से लागू होगा। “FSSAI ने पहले कहा था कि, उसका मानना है कि इस कदम से गैर-लाइसेंस प्राप्त या गैर-पंजीकृत खिलाड़ियों पर लाइसेंस या पंजीकरण प्राप्त करने के लिए जनता का दबाव बनेगा। एफएसएसएआई लाइसेंस या पंजीकरण संख्या (बिल और चालान पर) का उल्लेख करने से भी एफएसएसएआई की समग्र जागरूकता में सुधार होगा। FSSAI ने यह भी कहा था कि, बिलों पर लाइसेंस नंबर देने से उपभोक्ताओं को शिकायत दर्ज करने में मदद करेगा और संबंधित अधिकारियों को ऐसे खाद्य व्यवसायों के खिलाफ त्वरित कार्रवाई करने में मदद करेगा।

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