२० जुलाई से ट्रांसपोर्टर्स के होनेवाले अनिश्चित प्रस्तावित हड़ताल को देखते हुए एक महत्त्वपूर्ण निर्णय लिया गया है। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने करीब ३० साल बाद यह निर्णय लिया है की भारी वाहनों के एक्सेल(अधिक) भार में २५% तक बढ़ती कर दी है। इस निर्णय के बाद ट्रेलर अब ४९ टन की जगह ५५ टन वजन तक का भार ले जा सकेंगे। और छह चक्का वाहन अब १६.२ टन की जगह १९ टन तक वजन ले जाएँगे। १० चक्का वाहनों को २५ टन की जगह २८.५ टन वजन ले जाने की मंजूरी दी गई है।
३१ टन की जगह ३६ टन तक माल १२ चक्का वाहन अब ले जा सकेंगे। इन आदेशों के बाद परिवहन विभाग इस परेशानी में है की यह पुराने वाहनों पर लागू करें या नहीं। अगर इन आदेशों को पुराने वाहनों पर लागू किया तो बहुत दिक्क़ते होगी। क्यूंकि इतना ज्यादा वजन पुराने वाहन नहीं उठा पाएंगे। इसलिए यह आदेश सिर्फ नए वाहनों पर ही लागू किया जाना चाहिए ऐसा विभाग के मुख्य अधिकारियों का मानना है।