लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार ने लॉकडाउन के दौरान चीनी मिलों सहित 11 प्रकार के इंडस्ट्रीज को सशर्त परिचालन शुरु करने की अनुमति दी है। उप्र सरकार के मुख्य सचिव, राजेंद्र कुमार तिवारी द्वारा जारी एक आदेश के अनुसार स्टील, रिफाइनरी, सीमेंट, रसायन और उर्वरक, चीनी मिलों और अन्य क्षेत्रों से संबंधित उद्योगों को राज्य में परिचालन आरंभ करने की अनुमति दी है। पहले चरण में परिस्थितियों के मुताबिक केवल उत्पादन इकाइयां ही खोली जा सकती है और इनमें सोशल डिस्टेंसिंग को देखते हुए केवल आधे कर्मचारी ही काम कर सकेंगे। इन इकाइयों के हेड क्वाटर्स और एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स को खोलने की अनुमति नहीं दी गई है। हॉटस्पॉट ज़ोन में आने वाली कारखानों को भी कार्य करने की अनुमति नहीं होगी।
कोरोना वायरस से बचाव के लिए इन इंडस्ट्री के कर्मियों की पूरी स्क्रीनिंग करने को कहा गया है तथा उनके कार्यस्थल पर सैनिटाइज़र, मास्क और पानी की उपलब्धता सुनिश्चित करनी होगी। जिला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग इन जगहों पर दिशानिर्देशों का पालन सुनिश्चित करेगा। साथ ही कंपनी के मालिकों या प्रबंधकों को यदि कोई कर्मचारी कोविद-19 से संक्रमित दिखे तो तुरंत जिला प्रशासन को सूचित करना होगा।
इसके अलावा, लॉक़डाउन के दौरान चालू इकाइयों के लिए कच्चे माल और रखरखाव सुविधाओं के लिए परिवहन की भी स्वीकृति होगी। गौरतलब है कि लॉकडाउन पहले 14 अप्रैल को समाप्त होना था, लेकिन कोरोना के प्रसार को देखते हुए प्रधानमंत्री ने इस एहतियात के तौर पर 3 मई तक बढ़ा दिया है।
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