गाजियाबाद: जिला मजिस्ट्रेट अजय शंकर पांडे ने कोविड -19 महामारी के बढते संक्रमण के चलते और त्योहारों के मद्देनजर सभाओं को रोकने के लिए 10 मई तक धारा 144 आपराधिक प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी ) के तहत आदेश जारी किया हैं। यह आदेश विरोध प्रदर्शनों और विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए जारी किया गया है।
कोरोनावायरस से लोगों की सुरक्षा और महामारी पर नियंत्रण को ध्यान में रखते हुए आदेश लागु किया गया है। आदेश के अनुसार गाजियाबाद में सीआरपीसी की धारा 144 10 मई तक लगाई जाएगी। सिनेमा हॉल, मल्टीप्लेक्स, थिएटर, होटल, रेस्तरां, स्कूल, कॉलेज और अन्य शैक्षणिक संस्थानों में प्रवेश के लिए फेस कवर या मास्क अनिवार्य होगा।