नई दिल्ली: दिल्ली आपदा प्रबंधन प्राधिकरण ने गुरुवार को अपनी बैठक में राष्ट्रीय राजधानी में गैर-जरूरी व्यावसायिक प्रतिष्ठानों के लिए वीकेंड कर्फ्यू और ऑड-ईवन नियम के कोविड -19 प्रतिबंध को हटाने का फैसला किया। ANI में प्रकाशित खबर के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी में 200 लोग या परिसर की 50 फीसदी क्षमता के साथ शादियां हो सकती हैं। मीडिया रिपोर्ट के मुताबिक, सिनेमा हॉल, बार और रेस्तरां भी 50 प्रतिशत क्षमता पर काम कर सकते हैं। दिल्ली सरकार के दफ्तर भी 50 फीसदी क्षमता के साथ काम करेंगे।
हालांकि, स्कूलों को फिर से खोलने पर फैसला डीडीएमए की अगली बैठक में लिया जाएगा। उपराज्यपाल अनिल बैजल ने डीडीएमए बैठक की अध्यक्षता की जिसमें मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल भी शामिल हुए। पिछले हफ्ते, दिल्ली सरकार ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली के सभी निजी कार्यालयों को कंटेनमेंट ज़ोन के बाहर 50 प्रतिशत उपस्थिति के साथ कार्य करने की अनुमति दी। इस बीच, दिल्ली में पिछले 24 घंटों के दौरान 7,498 नए कोविड -19 मामले दर्ज हुए। पिछले 24 घंटों के दौरान घातक वायरस से 29 लोगों की जान चली गई। दिल्ली में अब तक इस बीमारी से मरने वालों की संख्या 25,710 हुई है। कोविड की मृत्यु दर 1.42 प्रतिशत है। दिल्ली में वर्तमान में 38,315 सक्रिय कोविड -19 मामले हैं।